जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को आज 20 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला अटार्नी राजेश चौधरी ने बताया कि 16 जून 2019 को चांदनीबाग थाने की सीमा के तहत एक कपड़ा मिल में घटना की सूचना मिली थी, जहां नाबालिग रह रही थी. लड़की की मां ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि घटना के दिन , जब उसका चचेरा भाई सिकंदर आया तो उसकी दोनों बेटियाँ कमरे में अकेली थीं। उसने अपनी बड़ी बेटी को उसके लिए खाना लाने भेजा और छोटी बेटी के साथ बलात्कार किया, उसने पुलिस को बताया।
उसने कहा था कि उसकी बेटी, जो दर्द से कराह रही थी, ने उसे 14 जून को घटना के बारे में बताया। चांदनीबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद, सिकंदर के खिलाफ POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।