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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, 4 सितंबर, 2019 को पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और आईपीसी की धारा 363, 366-ए और 376 के तहत दर्ज एक मामले में यह आदेश आया।
पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पलवल शहर के दोषी अशोक ने 15 साल की बच्ची का उस समय अपहरण कर लिया जब वह अपने स्कूल जा रही थी. बाद में उसने 3 सितंबर, 2019 को उसका यौन उत्पीड़न किया।
एसपी राजेश दुग्गल ने कहा कि घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार किए गए अशोक को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी