फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी से बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की कैद की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुर्माने की रकम में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.
पुलिस के मुताबिक, लड़की के सौतेले पिता के खिलाफ 2019 में मामला दर्ज किया गया था जब वह 12 साल की थी. उसकी शिकायत के मुताबिक, उसका सौतेला पिता काफी समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। 2019 में छह दिसंबर की सुबह उसने फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस बारे में अपनी मां को बताया और पति-पत्नी के बीच झगड़े के बाद लड़की की मां उसे पुलिस के पास ले गई.
शिकायत के बाद, दिसंबर 2019 में महिला पुलिस स्टेशन, एनआईटी, फरीदाबाद में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
तब से यह मामला अदालत में लंबित था और पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था और गवाह और सबूत भी अदालत में पेश किये थे. सबूतों और गवाहों के आधार पर गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।