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Gurugram गुरुग्राम: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने मानेसर क्षेत्र में वर्ष 2022 में 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, उन्हें 3 मई 2022 को नाबालिग लड़की के अपहरण की शिकायत मिली थी। जिसके बाद आईएमटी मानेसर थाने में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया, जिसने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी नितिन उर्फ सोनू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर में पोक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए। अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि आरोप पत्र और साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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Kiran
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