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ट्रिब्यून समाचार सेवा
महेंद्रगढ़, 24 दिसंबर
नारनौल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की एक अदालत ने दो साल पहले नारनौल शहर में सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक महिला के साथ उसके घर पर बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन पर 15 सितंबर, 2020 को आईपीसी की धारा 376, 451, 506 और 34 और एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Gulabi Jagat
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