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स्थानीय अदालत ने एक महिला के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसका बलात्कार करने के जुर्म में आज एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोषी प्रकाश यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है और अगर समय पर जुर्माना नहीं भरता है तो उसकी कैद बढ़ा दी जाएगी।
दोषी पर 3 सितंबर, 2020 को मानेसर के महिला थाने में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने कहा था कि प्रकाश, जो मानेसर में उसका पड़ोसी था, और उसका पति एक निजी कंपनी में सहकर्मी थे और आरोपी नियमित रूप से उसके घर आया करता था।
"2 जून, 2020 को, प्रकाश मेरे पति की अनुपस्थिति में मेरे घर आया और मेरे साथ बलात्कार किया, और मेरे पति और परिवार को मारने की धमकी दी। मैंने डर के मारे अपने पति को नहीं बताया। वह मुझे फोन करता था और दोबारा रेप करने की धमकी देता था। चूंकि मैं इसे और सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आखिरकार अपने पति को बता दिया," उसने अपनी शिकायत में कहा था।
इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने महिला के साथ दुष्कर्म करना स्वीकार कर लिया।