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जनता से रिश्ता वेबडेस्क।
एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण दत्त की अदालत ने एक नशा तस्कर को 10 साल कैद की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल और जेल में रहना होगा।
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