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हरियाणा: एक स्थानीय अदालत ने ड्रग्स मामले में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी अमित आनंद पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.पुलिस ने अमित को 22 नवंबर, 2018 को फेनिरामाइन मैलेट के 12 इंजेक्शन और ब्यूप्रेनोर्फिन के 12 अन्य इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। उन पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमे का दावा किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे आरोप से दोषी करार दिया।
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Triveni
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