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Haryana राज्य के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के यह कहने के कुछ दिनों बाद कि राजनीतिक प्रचार के लिए छात्रों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, प्राइवेट स्कूल चलाने वालों ने शिक्षा विभाग से हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के स्कूलों में बिना इजाज़त एंट्री रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। 'फेडरेशन ऑफ़ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन' ने सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर को लिखे एक पत्र में स्कूलों में बिना इजाज़त एंट्री पर रोक लगाने और 'स्कूल सेफ कैंपस प्रोटोकॉल' जारी करने की मांग की है।
एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा ने कहा, "हमें हाल ही में पता चला कि हांसी ज़िला प्रशासन ने सरकारी स्कूल परिसर में बिना इजाज़त एंट्री के बारे में निर्देश जारी किए थे। हम इस पहल का स्वागत करते हैं, लेकिन एसोसिएशन का मानना है कि स्कूल की सुरक्षा की ज़रूरत सिर्फ़ सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।" उन्होंने कहा, "एसोसिएशन ने डायरेक्टर से सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के स्कूलों के लिए ऐसे निर्देश जारी करने की मांग की है। हमने सुझाव दिया है कि सामान्य हालात में, बिना पहले से सूचना दिए स्कूल परिसर में एंट्री पर रोक होनी चाहिए। चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, सरकारी अधिकारी, जन-प्रतिनिधि या कोई अन्य अधिकारी, सभी के लिए एक जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल होने चाहिए। हमारा मकसद किसी अधिकारी के अधिकार को सीमित करना नहीं है, बल्कि स्कूल का माहौल सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है।"
शर्मा ने कहा कि अगर कोई अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने आता है, तो स्कूल को कम से कम आधा घंटा पहले सूचना दी जानी चाहिए। इससे स्कूल प्रशासन को ज़रूरी इंतज़ाम करने और ज़्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से निरीक्षण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इमरजेंसी की स्थिति में, जैसे कि बच्चे की सुरक्षा से जुड़ी कोई गंभीर घटना, अपराध, आग, प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य तत्काल खतरा, पहले से सूचना देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
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