
Haryana हरियाणा कैबिनेट ने मंगलवार को 'हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध पद (राज्य समूह-सी) सेवा नियम, 1998' में संशोधन को मंज़ूरी दे दी। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य सेवा नियमों में 'सीनियर रेडियोलॉजी ऑफिसर' के 22 नए पदों को शामिल करना और हेल्थकेयर सिस्टम में रेडियोलॉजी प्रोफेशनल्स की बदलती भूमिका को देखते हुए मौजूदा 'रेडियोग्राफर' पदों का नाम बदलकर 'रेडियोलॉजी ऑफिसर' करना है।
ये संशोधन 10 जून, 2020 को जारी सरकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए हर ज़िले में एक-एक करके 'सीनियर रेडियोग्राफर' के 22 पद बनाए जाने के बाद ज़रूरी हो गए थे। ये पद विभाग में काम कर रहे योग्य रेडियोग्राफर्स के प्रमोशन के ज़रिए भरे जाएंगे।
संशोधित नियमों के तहत, सेवा नियमों में 'सीनियर रेडियोलॉजी ऑफिसर' की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है, जिसमें 22 पदों की मंज़ूरी दी गई है। इस पद के लिए FPL-6, सेल-I (₹35,400-₹1,12,400) का पे-स्केल होगा और इसे मुख्य रूप से उन रेडियोलॉजी ऑफिसर्स के प्रमोशन से भरा जाएगा जिनके पास तय योग्यताएं और कम से कम पांच साल की रेगुलर सर्विस का अनुभव हो। तय योग्यता शर्तों के आधार पर, किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा से ट्रांसफर या डेप्युटेशन के ज़रिए नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है।
कैबिनेट ने सेवा नियमों में हर जगह 'रेडियोग्राफर' पद का नाम बदलकर 'रेडियोलॉजी ऑफिसर' करने वाले संशोधनों को भी मंज़ूरी दे दी है। इसमें नियुक्तियों, प्रमोशन, अनुशासनात्मक मामलों और सेवा शर्तों से जुड़े संबंधित परिशिष्ट (appendices) भी शामिल हैं। इसके अलावा, संशोधित नियमों में नियुक्तियों में आरक्षण, सीधी भर्ती में आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अनुभव में छूट, योग्यता शर्तों और नागरिकता की ज़रूरतों से जुड़े संशोधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये सभी मौजूदा सरकारी नीतियों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हैं।





