हरियाणा
Lokayukta ने शिकायत दर्ज करने के लिए नया हलफनामा फॉर्म जारी किया
Mohammed Raziq
7 Jun 2025 1:38 PM IST

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हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच एवं अन्वेषण) नियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नया शपथ पत्र फार्म लागू किया है। संशोधित नियमों के अनुसार अब लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता को 3 रुपए के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र तैयार करवाना होगा। इस शपथ पत्र को नोटरी, शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना
के अनुसार शिकायतकर्ता को यह सत्यापित करना होगा कि वह स्वयं इस मामले में शिकायतकर्ता है। उसने शिकायत में दिए गए तथ्यों को स्वयं पढ़ा है या पढ़वाया है, जिसे वह सही ढंग से समझता है। इससे पहले उसने हरियाणा लोकायुक्त के समक्ष ऐसी कोई अन्य शिकायत या आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा उसे यह भी उल्लेख करना होगा कि पैराग्राफ में दिए गए तथ्य उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना या दस्तावेजों पर आधारित हैं, जिसे वह सत्य मानता है।
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