हरियाणा

Sirsa में अवैध कॉलोनियों की सूची से धोखाधड़ी पर लगेगा ब्रेक

Kiran
30 April 2026 12:22 PM IST
Sirsa में अवैध कॉलोनियों की सूची से धोखाधड़ी पर लगेगा ब्रेक
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Sirsa सिरसा लोगों को गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्रॉपर्टी खरीदने से बचाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर डिपार्टमेंट एक नया सिस्टम शुरू करने वाला है। इसके तहत, सभी गैर-कानूनी कॉलोनियों और उनसे जुड़े ज़मीन के प्लॉट नंबर (खसरा) हर तहसील में नोटिस बोर्ड पर दिखाए जाएंगे। इससे खरीदार प्लॉट रजिस्टर करने से पहले कॉलोनी के कानूनी होने की जांच कर सकेंगे।

डिपार्टमेंट ने कहा कि उसकी जांच में पता चला है कि कुछ डेवलपर्स ने गरीब और ज़रूरतमंद खरीदारों को गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के लिए गुमराह किया। बाद में, जब अधिकारियों ने तोड़फोड़ के आदेश या नोटिस जारी किए, तो खरीदारों को पैसे का नुकसान हुआ। ऐसे मामलों को रोकने के लिए, हेडक्वार्टर ने सभी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर्स को गैर-कानूनी कॉलोनियों की जानकारी पब्लिक करने का निर्देश दिया है। हाल ही में, डिपार्टमेंट ने बेगू रोड पर बन रही दो गैर-कानूनी कॉलोनियों को नोटिस जारी किए। अधिकारियों ने लोगों से इन इलाकों में प्लॉट न खरीदने की अपील की है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऐलनाबाद गैर-कानूनी कॉलोनियों का नया हब बन गया है। पिछले छह महीनों में, इलाके में कई गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन गिराए गए हैं और नोटिस जारी किए गए हैं। गैर-कानूनी कॉलोनियों में बढ़ोतरी इलाके के बढ़ने से जुड़ी है।

नए नियमों के तहत, न सिर्फ़ डेवलपर्स बल्कि गैर-कानूनी प्लॉट खरीदने वालों को भी पेनल्टी लगेगी। दोनों को एक साल तक की जेल हो सकती है, और कोर्ट कलेक्टर रेट के 50 परसेंट से 200 परसेंट तक जुर्माना लगा सकती है। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर कर्मबीर सिंह ने लोगों को सलाह दी कि वे सिर्फ़ लाइसेंस वाली या कानूनी कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें। उन्होंने खरीदारों से कहा कि खरीदने से पहले डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल काउंसिल या तहसील ऑफिस से डिटेल्स कन्फर्म कर लें। उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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