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POCSO अधिनियम के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) ने यौन शोषण पीड़िता की मां और एक पुजारी को POCSO अधिनियम के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार ने कहा कि 29 मार्च को फैसला सुनाते हुए एएसजे ने करनाल जिले के एक गांव के दोषियों, पीड़िता की मां (41) और पुजारी सतीश कुमार (45) पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पीड़िता (17) की शिकायत पर 26 अगस्त 2020 को महिला थाना यमुनानगर में आईपीसी की धारा 506 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व 17 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
शिकायतकर्ता, जो तब बारहवीं कक्षा में पढ़ रही थी, ने पुलिस को बताया कि उसके पेट में ट्यूमर था। उसकी माँ ने कहा कि सतीश, जो "माता का भक्त" था, उसका इलाज कर सकता है।
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Triveni
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