हरियाणा

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

Triveni
1 May 2023 4:45 AM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद
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एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अत्रेजा सिंह की फास्ट ट्रैक अदालत ने फरवरी 2022 में जिले के मुरथल क्षेत्र में चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में शनिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 50,000 रु.
घटना की सूचना पुलिस को 26 फरवरी 2022 को दी गई थी। एक महिला ने मुरथल पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि वह घर की पहली मंजिल पर रहती है, जबकि उसके ससुर, सास-ससुर- ग्राउंड फ्लोर पर साले और साले रहते थे।
महिला ने कहा कि उसकी चार साल की बेटी ने उसे बताया कि एक अंकल ने उसके साथ कुछ गलत किया है। उसने आपबीती अपने ससुराल वालों को बताई, लेकिन उन्होंने उनसे झगड़ा कर घर से निकाल दिया।
बाद में वह थाने गई और शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत के बाद मुरथल पुलिस ने उसके जीजा के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अत्रेजा सिंह ने शनिवार को पीड़िता के चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए।
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