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5 मई को दोषी ठहराया था और आज सजा की मात्रा सुनाई।
झूठी शान की खातिर हत्या के मामले में जिला अदालत ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीनों ने सितंबर 2017 में हिसार जिले में वारदात को अंजाम दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शेरावत की अदालत ने अभियुक्त कलावती (पीड़ित लड़की की मां), उसके बेटे शिव कुमार और शिव कुमार के साले राकेश को 5 मई को दोषी ठहराया था और आज सजा की मात्रा सुनाई।
सूत्रों ने बताया कि जींद जिले के सेवा माजरा गांव निवासी विक्रम और हिसार के आदमपुर निवासी बबली दोनों एक ही जाति (अनुसूचित जाति) से संबंध रखते थे.
शिकायतकर्ता दिलबाग ने 20 सितंबर, 2017 को पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसके भाई विक्रम का बबली के साथ संबंध था और वे शादी करने की योजना बना रहे थे। लेकिन बबली के घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं थे.
दिलबाग ने आरोप लगाया कि जब बबली के परिवार को उनके अफेयर के बारे में पता चला, तो उन्होंने 11 सितंबर, 2017 को विक्रम को हिसार के आदमपुर स्थित अपने आवास पर बुलाया।
शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 18 सितंबर 2017 को अपने भाई की तलाश करते हुए आदमपुर पहुंचा और बबली के परिजनों से मिला। लड़की के परिवार ने उसे विक्रम को भूल जाने को कहा और कहा कि वे बबली को भी भूल गए हैं।
“इससे विक्रम और बबली की हत्या का संदेह हुआ। बाद में, मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई,” उन्होंने कहा।
पुलिस ने बबली के भाई शिव कुमार और बहनोई राकेश (बबली की बड़ी बहन पूजा का पति), मां कलावती, पूजा और दो अन्य भजन लाल और आजाद सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. पूछताछ के दौरान, दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने विक्रम को बुलाया था और बबली के साथ उसका सामना किया था। आरोपियों ने कहा कि उन्होंने उन्हें अपना संबंध जारी नहीं रखने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शादी पर जोर दिया। इसके बाद आरोपितों ने विक्रम और बबली को एक कमरे में बंद कर दिया और जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। कुछ देर बाद आरोपियों ने कपड़े के टुकड़े से उनका गला घोंट दिया।
बाद में शव को कब्जे में लेकर आदमपुर के पास सिधमुख नहर में फेंक दिया। राजस्थान पुलिस द्वारा चार दिन बाद (14 सितंबर, 2017) शव बरामद किए गए और अज्ञात के रूप में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि दोनों की हत्या की गई है।
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Triveni
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