हरियाणा
लॉरेंस बिश्नोई 2019 Chandigarh प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में बरी
Ratna Netam
19 Feb 2026 7:22 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर सोनू शाह के सात साल पुराने मर्डर केस में एक लोकल कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को बरी कर दिया है, जबकि तीन और लोगों – राजन उर्फ जाट, मंजीत और शुभम प्रजापतई को दोषी ठहराया है। कोर्ट 20 फरवरी को सज़ा सुनाएगी।
सोनू शाह को कथित तौर पर 28 सितंबर, 2019 को सेक्टर 45 के बुरैल गांव में उनके ऑफिस के अंदर हमलावरों ने गोली मार दी थी। उनके दो साथी, जोगिंदर पहलवान और रोमी, फायरिंग में घायल हो गए थे। पुलिस ने दावा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सोनू शाह की हत्या की गई थी।
प्रॉसिक्यूशन बिश्नोई और पांच दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया, जिससे उन्हें बरी कर दिया गया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302 (मर्डर), 307 (मर्डर की कोशिश), और 120-B (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत आरोप तय किए।
लॉरेंस बिश्नोई को सबूतों की कमी के कारण कई मामलों में बरी कर दिया गया है, जिसमें एक एक्सटॉर्शन केस और एक आर्म्स एक्ट केस शामिल है। वह सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या सहित कई मामलों में ट्रायल का सामना कर रहा है।
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