मकान मालिक को किरायेदारों का वेरिफिकेशन नही करवाने पर हो सकती हैं छह माह की सजा: पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भौरिया
हरयाणा न्यूज़: अगर कोई व्यक्ति अपने मकान को किराये पर देता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी जरूरी होगी । उनकी जानकारी संबंधित थाने में साथ ही 48 घंटे के अंदर देनी होगी। अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के तहत किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने पर मकान मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। ये बातें पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र सुरेन्द्र सिंह भौरिया ने कहीं । इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए भौरिया ने कहा अक्सर देखा जाता है कि मकान मालिक अपने मकान को किराये पर देते समय किरायेदार की कोई जानकारी संबंधित थाना को नहीं देते । कुछ अपराधिक किस्म के व्यक्ति कहीं अपराध करके फर्जी नाम से किसी दुसरे जिले या राज्य में पुलिस से छिपकर रहने लग जाते हैं। इस तरह के अपराधी पुलिस को चकमा देकर व कानून से बच कर समाज व देश के लिए कोई बड़ा खतरा न बन सकें इसके लिए मकान मालिक सर्वप्रथम खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने किरायेदारों की पुलिस वेरिफिकेशन करवां लें । मकान मालिक द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाने से मकान मालिक भी सुरक्षित रहेंगे और पुलिस को भी बहुत सारे अपराधी किस्म के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में मदद मिलेगी ।
इस बारे में जानकारी देते हुए भौरिया ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नौकर एवं किराएदार का वेरिफिकेशन नहीं कराए जाने पर मकान मालिक को छह माह की सजा भी प्रावधान है। कोई वारदात होने के बाद पुलिस आप तक पहुंचे, बेहतर है कि पहले ही नौकरों और किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन करा लें। नौकर और किरायेदारों के वेरिफिकेशन को केवल पुलिस ही नहीं यह कानून भी कहता है, आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है। अपनी सुरक्षा नहीं की और कोई अपराधी घर में ठिकाना बनाकर आपको नुकसान पहुंचा जाता है, तो इसके लिए कानून भी आपको ही सजा देगा। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज करेगी । किरायेदारों की पुलिस वेरिफिकेशन कराने में मकान मालिक को भी रुचि लेनी चाहिए। इसकी सख्ती से पालना के लिए थाना प्रभारियों को आदेश दिये गये हैं। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी ।