हरियाणा

Kurukshetra हत्या के मामले में महिला और दो अन्य को उम्रकैद

Kiran
26 March 2026 10:10 AM IST
Kurukshetra हत्या के मामले में महिला और दो अन्य को उम्रकैद
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Kurukshetra कुरुक्षेत्र: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने एक मर्डर केस में एक महिला समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोषियों की पहचान पटियाला के रहने वाले बलजीत सिंह और जसविंदर सिंह और कुरुक्षेत्र की रहने वाली बलजिंदर कौर के तौर पर हुई है।

21 जुलाई, 2020 को एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा मंजीत, जो मजदूरी करता था, अपने घर में मरा हुआ मिला। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। पेहोवा पुलिस स्टेशन में मर्डर का केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने मंजीत की पत्नी बलजिंदर कौर, उसके दोस्त जसविंदर सिंह और जसविंदर के दोस्त बलजीत सिंह को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार, कोर्ट ने बलजीत और जसविंदर को IPC की धारा 302, 460 और 120-B के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई, साथ ही हर एक पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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