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Kurukshetra कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र की एक अदालत ने 2023 में डॉ. वनिता अरोड़ा की हत्या और उनके घर में डकैती के मामले में पांच लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) की अदालत ने सुनाया, जिसने उत्तर प्रदेश के मनीष कुमार; कैथल के विक्रमजीत उर्फ बिट्टू और विक्रम उर्फ विक्की; कुरुक्षेत्र की पूनम; और हिसार के सुनील कुमार को फांसी की सज़ा सुनाई।
दोषियों को IPC की धारा 120B, 323, 395, 396, 397, 302, 460 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने आदेश दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 407 के तहत अनिवार्य रूप से हाई कोर्ट से पुष्टि होने तक मौत की सज़ा पर अमल नहीं किया जाएगा। सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी। इस बीच, अदालत ने डॉक्टर के नौकर केतराम और कथित हथियार सप्लायर उमेश कुमार को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया।
डॉ. वनिता अरोड़ा (60) की 9 जनवरी, 2023 की रात को हत्या कर दी गई थी, जब चार लोग कुरुक्षेत्र में उनके घर में डकैती करने के लिए घुसे थे। वह और उनके पति, डॉ. अतुल अरोड़ा (62), अपने घर से ही एक क्लिनिक चलाते थे। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, डॉ. अतुल ने बताया कि क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर पर चलता था, जबकि परिवार पहली मंजिल पर रहता था। रात करीब 9.20 बजे, जब वह अपने माता-पिता के साथ बैठे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी की चीख सुनी। जब वह बाहर भागे, तो कथित तौर पर दो आरोपियों ने उनके सिर पर पिस्तौल रख दी और नकदी और गहने मांगे।
डॉ. अतुल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने हमलावरों को 1 लाख रुपये दे दिए। कथित तौर पर उन्हें लगभग 15 मिनट तक पीटा गया क्योंकि आरोपी और पैसे और लॉकर की चाबियां मांग रहे थे। जब डॉ. वनिता ने विरोध किया, तो उनके सिर पर वार किया गया, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं। डॉ. अतुल पहली मंजिल से कूदकर भागने में कामयाब रहे और पड़ोसियों से मदद मांगी और पुलिस को भी फोन किया। जब वह वापस लौटे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मृत पाया। आरोपी नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी केक खरीदने के बहाने घर में घुसे थे, क्योंकि डॉ. वनिता उसी जगह से बेकरी भी चलाती थीं।
सिटी थानेसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। परिवार ने एक पूर्व नौकरानी पूनम और उसके साथी विक्रम पर शक जताया था। जांच के दौरान, पुलिस ने विक्रम, विक्रमजीत, सुनील कुमार, मनीष कुमार, पूनम, केतराम और उमेश कुमार को गिरफ्तार किया। जिला उप सरकारी वकील राजकुमार ने बताया कि कोर्ट ने हत्या के मामले में पांच आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई, जबकि सबूतों की कमी के कारण दो अन्य को बरी कर दिया गया।
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