
कुरुक्षेत्र Kurukshetra: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट ने एक व्यक्ति को हत्या की कोशिश के मामले में सात साल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने करनाल के रहने वाले अमित को सज़ा सुनाई है और उस पर 18,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कुरुक्षेत्र पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, 27 जुलाई, 2023 को कुरुक्षेत्र के रहने वाले नीरज ने पुलिस पार्टी को बताया था कि उसके भतीजे स्माइल पर 26 जुलाई को देवी लाल पार्क में कुछ युवकों ने हमला किया था। आरोपी ने स्माइल पर चाकू से वार किया था, और उसे LNJP डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से उसे PGI, चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया।
थानेसर सदर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस मामले में एक नाबालिग को भी पकड़कर ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी अमित को IPC की धारा 307, 323, 324 और 326 के तहत जुर्म करने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उस पर 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी।





