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Kurukshetra कुरुक्षेत्र: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) की अदालत ने डॉक्टर वनिता अरोड़ा हत्याकांड में पांच लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है। वनिता अरोड़ा की 2023 में कुरुक्षेत्र स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई थी। अदालत ने मनीष कुमार, विक्रमजीत, विक्रम, पूनम और सुनील कुमार को सज़ा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में गिरफ्तार किए गए केतराम और उमेश कुमार को उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत द्वारा जारी जेल वारंट में कहा गया है कि मौत की सज़ा तब तक लागू नहीं की जाएगी जब तक कि हाई कोर्ट BNSS की धारा 407 के तहत इसकी पुष्टि नहीं कर देता। सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी। डॉ. वनिता अरोड़ा (60) की 9 जनवरी की रात को हत्या कर दी गई थी, जब चार लोग उनके घर में लूटपाट के इरादे से घुसे थे। उनके पति डॉ. अतुल अरोड़ा (62) भी उस समय घर पर थे। यह दंपति अपने घर से ही क्लिनिक चलाते थे।
पुलिस को दी गई शिकायत में डॉ. अतुल अरोड़ा ने बताया कि जब आरोपी घर में घुसे, तो वह अपने माता-पिता के साथ अपने क्लिनिक-निवास की पहली मंजिल पर बैठे थे। वनिता की चीख सुनकर उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पिस्तौल दिखाकर धमकाया गया। आरोपियों ने नकदी, गहने और लॉकर की चाबियों की मांग की। जब डॉ. वनिता ने विरोध किया, तो उनके सिर पर वार किया गया, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं। डॉ. अतुल किसी तरह आरोपियों को चकमा देकर पहली मंजिल से कूद गए और पुलिस को बुलाने से पहले पड़ोसियों से मदद मांगी। जब तक वह वापस लौटे, डॉ. वनिता की मौत हो चुकी थी। आरोपी नकदी और गहने लेकर फरार हो गए थे। वे केक खरीदने के बहाने घर में घुसे थे, क्योंकि डॉ. वनिता बेकरी भी चलाती थीं।
यह मामला सिटी थानेसर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। परिवार को शुरू में एक पूर्व नौकरानी पूनम और उसके दोस्त विक्रम पर शक था। जांच के दौरान, पुलिस ने विक्रम, विक्रमजीत, सुनील कुमार, मुनीश कुमार, पूनम, केतराम और उमेश कुमार को गिरफ्तार किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी राजकुमार ने बताया कि अदालत ने हत्या के मामले में पांच लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है, जबकि दो को बरी कर दिया गया है।
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