हरियाणा में आम आदमी घर पर कितना शराब रख सकते हैं, जानिये
गुरुग्राम: आज के समय में हर कोई शराब का सेवन करना अपनी शान समझता है। ज्यादातर घरों में शराब की बोतल मिलना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक व्यक्ति घर पर एक वक्त में कितनी शराब रख सकता है। हरियाणा एक्साइज पॉलिसी 2021 में निर्धारित की गई क्षमता से यदि अधिक शराब घर पर मिलती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा किसी शादी-पार्टी में शराब परोसने के लिए भी आपको एक्साइज विभाग से परमिशन लेनी होती है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि हरियाणा एक्साइज पॉलिसी 2021 के तहत एक व्यक्ति अपने साथ 4.5 लीटर तक Country Liquor (देसी शराब) रख सकता है। इसके अलावा Indian made foreign Liquor व Imported Foreign Liquor की कैटेगरी में यह क्षमता अलग-अलग है।
उन्होंने बताया कि Imported Foreign Liquor की कैटेगरी में एक व्यक्ति अपने पास 750ml की अधिकतम 6 बोतल रख सकता है, जो कि 4.5 लीटर तक हो सकती है। जबकि Indian made foreign Liquor की कैटेगरी में यह क्षमता 12 बोतल तक है। यह क्षमता कुल 9 लीटर बैठती है। बीयर की कैटेगरी में भी क्षमता निर्धारित की गई है। एक व्यक्ति अपने साथ 650ml की 12 बीयर की बोतल रख सकता है जो कि अधिकतम 7.8 लीटर है। 750ml की 6 बोतल रम की क्षमता एक्साइज पॉलिसी में दी गई है। यह अधिकतम 6.5 लीटर हो सकती है। वाइन की कैटेगरी में यह क्षमता 750ml की 12 बोतल व Vodka / Gin / CIDER की 750ml की 6 बोतल है। उन्होंने बताया कि शादी-पार्टी के लिए एक्साइज पॉलिसी में अलग से One Day Permit की भी सुविधा दी गई है। यह पार्टी होटल व किसी लॉन में हो सकती है जहां शराब परोसी जानी हो। घर पर यदि दो परिवार मिलकर शराब पार्टी करते हैं तो उन्हें One Day Permit से दूर रखा गया है।