हरियाणा

Karnal: 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत

Payal
21 Jun 2024 12:24 PM GMT
Karnal: 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत
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Karnal,करनाल: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सविता कुमारी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर की देखरेख में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित उन मामलों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनमें सरकार भी पक्षकार है। सविता ने लोगों से लोक अदालत में भाग लेकर अपने मामलों का समाधान करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित है, वह डीएलएसए कार्यालय में संपर्क कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों के निपटारे के लिए लोग निशुल्क कानूनी सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। लोक अदालत का उद्देश्य श्रम विवाद, चेक बाउंस, दुर्घटना दावे, मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक मामले, सेवा संबंधी मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, दुर्घटना दावे, कारावास मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानांतरण याचिका, ऋण वसूली मामले, आपराधिक विविध मामले और भूमि विवाद मामलों का निपटारा करना है।
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