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Haryana News: पत्नी की हत्या के जुर्म में करनाल के व्यक्ति को आजीवन कारावास

Kavita Yadav
1 Jun 2024 6:05 AM GMT
Haryana News: पत्नी की हत्या के जुर्म में करनाल के व्यक्ति को आजीवन कारावास
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Haryana News: स्थानीय अदालत ने 2020 में गन्ना काटने वाले चाकू से अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला अटॉर्नी डॉ. पंकज ने बताया कि गुरुवार को उपलब्ध कराए गए फैसले के अनुसार, सत्र न्यायाधीश चंद्र शेखर की अदालत ने शेरगढ़ टापू गांव के नरेश उर्फ ​​काला को दोषी ठहराया है। सरकारी वकील सचिन कुमार ने दलील दी कि दोषी ने 2 जून, 2020 को कुंजपुरा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत अपनी पत्नी की हत्या कर दी और अपनी बेटी पर भी हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

उन्होंने आगे कहा कि दोषी समाज के लिए खतरनाक है और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है और यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इसलिए मृत्युदंड की मांग की गई है। दोषी के कानूनी सहायता वकील श्याम सिंह राणा ने नरमी बरतने का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि नरेश एचआईवी पॉजिटिव मरीज था और कई बीमारियों से ग्रसित था और यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता।

इस पर अदालत ने कहा कि दोषी द्वारा किया गया अपराध गंभीर है, लेकिन यह इसे दुर्लभतम श्रेणी में नहीं लाता। नरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया गया और मृतक के परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया।

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