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Kaithal कैथल: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मोहित अग्रवाल की कोर्ट ने सोमवार को 2022 में कैथल के अजय मार्केट में एक घर में हुई डकैती के मामले में एक दोषी को 10 साल की कड़ी कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। DSP बीरभान ने बताया कि अपनी शिकायत में, कैथल के अजय मार्केट के रहने वाले संजय ने आरोप लगाया कि नेपाल का रहने वाला रूप सिंह पिछले 20 सालों से उनके घर में घरेलू नौकर के तौर पर काम कर रहा था। घटना से करीब 10 दिन पहले, एक और घरेलू नौकर, प्रवीण, जो नेपाल का ही रहने वाला था, को नया काम पर रखा गया था। 18 फरवरी, 2022 को संजय और उनका परिवार चंडीगढ़ में एक शादी में शामिल होने के लिए घर के नौकरों को छोड़कर घर से चले गए। जब वे अगली सुबह 19 फरवरी को लौटे, तो उन्होंने देखा कि घर से सोने-चांदी के गहने और कैश चोरी हो गया था।
शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि रूप सिंह बेहोश और हमले की वजह से घायल पड़ा मिला, जबकि पालतू कुत्तों को भी कोई नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया गया था। जांच के दौरान पता चला कि घरेलू नौकर प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर रूप सिंह पर हमला किया और डकैती की। DSP ने बताया कि सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने आगे बताया कि मामले की जांच तत्कालीन CIA-1 पुलिस टीम ने की, जिसके दौरान आरोपी योगेंद्र, जो नेपाल के कैलाली जिले के अटरिया का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान, योगेंद्र ने बताया कि उसने ही यह अपराध किया था। पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद, पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सरकारी वकील बलिंदर ने अभियोजन पक्ष की ओर से केस लड़ा। ट्रायल के दौरान 18 गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर, कोर्ट ने अपने 69 पेज के फैसले में आरोपी योगेंद्र को दोषी ठहराया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई।
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