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Kaithal कैथल: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मोहित अग्रवाल की कोर्ट ने एक युवक की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी देते हुए DSP बीरभान ने बताया कि 8 अप्रैल, 2021 को कखेरी के खेतों में बने एक कमरे से एक युवक की लाश मिली थी। मृतक की पहचान उसी गांव के रहने वाले मनीष के रूप में हुई थी। पहले इसे ब्लाइंड मर्डर माना जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी गौरव उर्फ गौरी निवासी कखेरी को गिरफ्तार कर लिया।
हत्या का मकसद एक झगड़े से शुरू हुआ जिसमें मनीष ने गौरव को मनीष के परिवार की एक महिला के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया था। गुस्से में मनीष ने गौरव को गांव से दूर रहने की चेतावनी दी थी और दोबारा दिखने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी। गौरव अपने रिश्तेदारों के पास रहने चला गया लेकिन चुपचाप मनीष की हत्या की साजिश रची।
7 अप्रैल, 2021 को गौरव को पता चला कि मनीष गांव के एक व्यक्ति के खेतों में अपनी कंबाइन मशीन से गेहूं की कटाई करने वाला है। DSP ने बताया कि गौरव उस कमरे में गया जहाँ मनीष आराम कर रहा था। उसने मनीष के सिर और चेहरे पर लकड़ी के औजार से कई बार हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जांच के दौरान, पुलिस ने काफी सबूत इकट्ठा किए और केस कोर्ट में पेश किया। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बलिंदर ने सबूतों के साथ केस की पैरवी की। DSP ने बताया कि बुधवार को कोर्ट ने फैक्ट्स और सबूतों पर गौर करने के बाद गौरव को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
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