हरियाणा
रिश्वत लेने के आरोप में कैथल के ASI को 4 साल की सश्रम कारावास
Mohammed Raziq
14 March 2026 1:52 PM IST

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हरियाणा Haryana : कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कैथल पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) को रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर चार साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।
अदालत ने ASI बलविंदर सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(b) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक प्रवक्ता ने बताया कि यदि दोषी जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे अतिरिक्त पांच महीने का कारावास भुगतना होगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह मामला संदीप कुमार द्वारा अंबाला स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में की गई शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। अपनी शिकायत में संदीप ने आरोप लगाया था कि ASI ने एक विवाद से जुड़े मामले में उसकी मां, कृष्णा देवी के खिलाफ दर्ज FIR की जांच के सिलसिले में रिश्वत की मांग की थी और उसे स्वीकार भी किया था। इस मामले की जांच कैथल जिले की भागल पुलिस चौकी में की जा रही थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ASI उसे इस मामले में गिरफ्तारी की धमकी देकर दबाव बना रहा था और पहले ही रिश्वत के तौर पर 60,000 रुपये ले चुका था। उसने आगे दावा किया कि ASI ने मामले से कुछ लोगों के नाम हटाने के लिए और पैसों की मांग की थी।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के पड़ोसी के बेटों—शेखर और अमन—से, और साथ ही शिकायतकर्ता से भी, मामले से उनके नाम हटाने के लिए प्रत्येक से 50,000 रुपये की मांग की थी। इस सौदे के हिस्से के तौर पर 10,000 रुपये की अग्रिम राशि की भी मांग की गई थी।
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