हरियाणा

जींद: दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Suhani Malik
10 Aug 2022 4:25 PM GMT
जींद: दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा
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ब्रेकिंग न्यूज़: 13 वर्षीय नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने सात वर्ष की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा डीएलएस द्वारा पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। एक गांव की एक महिला ने 24 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर में उसकी 13 वर्षीय बेटी मौजूद थी। गांव के ही मनजीत ने उसकी बेटी को कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गया।

इस मामले में पुलिस ने मनजीत के खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने मनजीत को सात वर्ष की कैद तथा 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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