हरियाणा

ITI अपने भवन के बिना नए छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकते हाईकोर्ट

Mohammed Raziq
1 July 2025 12:26 PM IST
ITI अपने भवन के बिना नए छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकते हाईकोर्ट
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के मानदंडों के अनुसार अपने परिसर के लिए स्वामित्व अधिकार या पंजीकृत लीज डीड नहीं है, तो वह नए छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता है।मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने मोहिंदरगढ़ स्थित आईटीआई द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। इसने नए प्रशिक्षुओं को प्रवेश देने और अगले आदेश तक या कानूनी कब्जा प्राप्त करने के बाद नवीनीकृत लीज डीड प्रस्तुत करने तक डी-एफिलिएशन की कार्यवाही को रोकने के आदेश को चुनौती दी थी।पीठ ने कहा कि आईटीआई के लिए संबद्धता प्राप्त करने की शर्तों में से एक उस भूखंड और भवन का वैध
स्वामित्व होना है, जहां से संस्थान
संचालित होना था, या ऐसे परिसर का पंजीकृत लीज डीड होना चाहिए। याचिकाकर्ता-सोसायटी के पास अगस्त 2019 तक एक वैध लीज डीड थी, जैसा कि एक खंड के तहत आवश्यक है, लेकिन डीड का नवीनीकरण नहीं किया गया था।
पीठ ने पाया कि मामले में याचिकाकर्ता का रुख यह था कि उसने एक "वैधानिक" किरायेदार (जो कब्ज़ा बरकरार रखता है) का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ऐसे में, उसे लागू किरायेदारी कानून के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है। राज्य का प्रतिनिधित्व अन्य लोगों के अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक बाल्यान ने किया। पीठ ने जोर देकर कहा कि नियमों में बाध्यकारी वैधानिक मानदंडों का वजन है और जब किसी नियामक निकाय द्वारा संबद्धता प्रदान करने के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हों, तो उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अदालतों को ऐसे विशेष विनियमों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि स्पष्ट अवैधता, मनमानी या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। पीठ ने कहा, "आक्षेपित आदेश में कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि नहीं बताई गई है, जिससे इस न्यायालय को अपने रिट अधिकार क्षेत्र के तहत हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल सके।
इसके विपरीत, हम पाते हैं कि आक्षेपित आदेश उन प्रशिक्षुओं के कल्याण के पक्ष में है, जिनका प्रवेश संबंधित संस्थान द्वारा मांगा जा रहा है, क्योंकि ऐसे संस्थान में उनका प्रवेश, जिसके पास अपेक्षित परिसर नहीं है, उनके करियर को चौपट कर सकता है।" पीठ ने कहा कि उसकी लापरवाही से निश्चित रूप से एक गंभीर और टालने योग्य दुर्भाग्य पैदा होगा। इसके भयानक परिणाम संस्थान या याचिकाकर्ता-सोसायटी पर नहीं, बल्कि निर्दोष और बेखबर प्रशिक्षुओं पर पड़ेंगे, जो "परिसर पर वैध पट्टे के अधिकार को सुरक्षित करने में याचिकाकर्ता-सोसायटी की विफलता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में" होंगे। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा: "ये प्रशिक्षु ही हैं जो दिशाहीन हो जाएंगे, उनका प्रवेश खतरे में पड़ जाएगा और उनकी शैक्षणिक प्रगति अनिश्चितता के गर्त में चली जाएगी, यह सब उनकी अपनी कोई गलती या चूक के कारण नहीं होगा। सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए चौकस प्रहरी के रूप में इस न्यायालय का यह गंभीर कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी छात्र को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।"
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