सोनीपत में रक्तदान शिविर लगाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति लेना अब हुआ जरूरी
हरयाणा: सोनीपत जिले में रक्तदान शिविर लगाने के लिए संस्थाओं व सामाजिक तौर से कार्य करने वाले व्यक्ति जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के रक्तदान करवाने वाली संस्थाओं पर अब स्वास्थ्य विभाग सख्ती से काम करेगा। यदि जिले में कोई संस्था बिना अनुमति के रक्तदान शिविर आयोजित करती है तो उन पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस संबंध में नजर रखने के लिए कमेटी का गठन किया है। उक्त कमेटी जिले में आयोजित किए जाने वाले हर रक्तदान शिविर पर निगरानी रखेगी और उसकी रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सौपेंगी। बता दें कि स्टेट ड्रग कंट्रोल एफडीए अब रक्तदान शिविर को लेकर सख्त हो गई है और जिला स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए है कि वे जिले में हो रहे रक्तदान शिविर पर नजर बनाए रखे और जो भी बिना अनुमति के रक्तदान शिविर आयोजित करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मुख्यालय से निर्देश मिलने पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कमेटी का गठन कर दिया है। उक्त कमेटी के सदस्य जिले में लगने वाले हर रक्तदान शिविरों पर नजर रखेगें।
लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई, निजी ब्लड बैंक की होगी मान्यता रद: स्वास्थ्य विभाग अब रक्तदान शिविर को लेकर पूरी तरह से सख्त हो गया है। यदि कोई निजी ब्लड बैंक बिना अनुमति के रक्तदान शिविर आयोजित करता है तो ब्लड बैंक की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और संस्था पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे अनुमति लेकर ही रक्तदान शिविर आयोजित करें। - डा. जयकिशोर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी।