
Haryana हरियाणा सरकार ने 30 मई को होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले सोशल मीडिया से फैली अशांति की आशंका का हवाला देते हुए फरीदाबाद जिले में NIT ज़ोन के एक किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के सेक्शन 20 को टेलीकम्युनिकेशन (टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ़ सर्विसेज़) रूल्स, 2024 के रूल 3 के साथ लागू करता है।
इस शटडाउन में सभी मोबाइल डेटा सर्विस — 2G, 3G, 4G और 5G — के साथ-साथ तय इलाके में मोबाइल नेटवर्क पर चलने वाली बल्क SMS और डोंगल सर्विस शामिल हैं। वॉयस कॉल सर्विस को इस आदेश से साफ़ तौर पर छूट दी गई है। इसमें बैंकिंग SMS सर्विस, मोबाइल रिचार्ज सुविधाओं, और कॉर्पोरेट जगहों और घरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रॉडबैंड और लीज़्ड-लाइन इंटरनेट कनेक्शन को भी छूट दी गई है।
यह सस्पेंशन 30 मई को रात 00:30 बजे से रात 11:00 बजे तक लागू रहेगा और यह फरीदाबाद के NIT ज़ोन के एक किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित है। हरियाणा में काम करने वाले सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को तुरंत इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ऑर्डर के अनुसार, राज्य प्रशासन को शुक्रवार को हरियाणा ADGP, CID और फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि NIT ज़ोन में 30 मई को होने वाली तोड़-फोड़ की कार्रवाई से लोगों में तनाव, आंदोलन और सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है।
सरकार ने चिंता जताई कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस और WhatsApp, Facebook, Instagram और Twitter जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल भड़काऊ कंटेंट फैलाने, झूठी अफवाहें फैलाने और आंदोलनकारियों को इकट्ठा करने में किया जा सकता है। ऑर्डर में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से आगजनी, तोड़फोड़ और दूसरी तरह की सार्वजनिक गड़बड़ी हो सकती है।





