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Chandigarh चंडीगढ़। यूटी स्टेट कंज्यूमर कमीशन की बेंच ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को एक महिला को दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार का 22 लाख रुपये का पूरा बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) और नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।बेंच ने कहा कि उपभोक्ता को दावा राशि को पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में स्वीकार करने के संबंध में बीमा कंपनी के पक्ष में हलफनामा दायर करने के लिए मजबूर करना अनुचित व्यवहार है।
आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 33,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।जीरकपुर निवासी रेणु बाला ने अधिवक्ता पंकज चांदगोठिया के माध्यम से दायर शिकायत में कहा कि उनके वाहन का बीमा कंपनी के पास 22,00,000 रुपये के आईडीवी पर बीमा था।वाहन 01 अगस्त, 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
कथित तौर पर दुर्घटना एक जानवर से बचने की कोशिश करते समय हुई, जो अचानक वाहन के सामने आ गया और दुर्घटना में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था।अधिवक्ता पंकज चांदगोठिया ने दलील दी कि बीमा कंपनी ने वाहन को पूर्ण नुकसान मानने से इनकार कर दिया, जबकि वाहन को काफी नुकसान पहुंचा था और इसकी मरम्मत का अनुमान वाहन के आईडीवी से अधिक था।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी मामले को लटकाती रही और इसके बजाय उसे एक हलफनामे के रूप में सहमति देने के लिए मजबूर किया कि वह पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए 16.5 लाख रुपये की राशि स्वीकार करती है और बीमा कंपनी से कोई और राशि का दावा नहीं करेगी, जो बीमा के मूल सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने कहा, "दूसरी ओर, बीमा कंपनी ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।"
तर्कों को सुनने के बाद, पद्मा पांडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया और कंपनी को बीमाधारक को 22 लाख रुपये का पूरा आईडीवी मूल्य, नौ प्रतिशत ब्याज, मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 33,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
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Harrison
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