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Chandigarh,चंडीगढ़: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT), चंडीगढ़ ने एक बीमा कंपनी, चालक और ट्रक के मालिक को विजेंद्र कुमार की पत्नी, दो बेटों और मां को 26 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। विजेंद्र कुमार, बापू धाम कॉलोनी, चंडीगढ़ निवासी थे, जिनकी तीन साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मृतक की पत्नी अनीता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत अधिवक्ता सुनील कुमार दीक्षित के माध्यम से दायर दावा याचिका में कहा कि 7 अप्रैल, 2021 को उनके पति अपने स्कूटर पर घर से बलटाना स्थित अपनी दुकान पर आ रहे थे। जब वह चंडीगढ़ के दरिया स्थित गरचा ट्रैफिक लाइट प्वाइंट के पास पहुंचे तो उन्हें पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उसने आरोप लगाया कि चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण यह दुर्घटना हुई। उसी दिन चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र थाने में आईपीसी की धारा 279 और 304-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उसने कहा कि उसके पति बलटाना में रेडीमेड गारमेंट की दुकान चलाते थे। उनकी सालाना आय 4.85 लाख रुपये थी। दुर्घटना के समय उनकी आयु 44 वर्ष थी। उन्होंने न्यायालय से 80 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। दूसरी ओर, चालक और मालिक ने याचिका पर विचारणीयता के आधार पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से चालक के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। बीमा कंपनी ने भी याचिका का विरोध किया। उसने कहा कि कोई दुर्घटना हुई ही नहीं, इसलिए दावेदार किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं। दावियों के वकील ने कहा कि रिकॉर्ड में यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि दुर्घटना हुई थी और विजेंद्र की मौत वाहन के तेज और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। बहसें सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने कहा कि दावेदार 26 लाख रुपये का मुआवजा पाने के हकदार हैं। उसने कहा कि प्रतिवादी मुआवजे की यह राशि याचिका की तिथि से लेकर इसकी वसूली तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ संयुक्त रूप से अदा करेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रतिवादियों को मुआवजे की राशि आज से तीन महीने के भीतर चुकानी होगी, अन्यथा उन्हें याचिका दायर करने की तारीख से 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा।
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Payal
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