हरियाणा

बीमा कंपनी को चिकित्सा व्यय का भुगतान करने के लिए कहा गया

Tulsi Rao
15 Aug 2023 11:00 AM GMT
बीमा कंपनी को चिकित्सा व्यय का भुगतान करने के लिए कहा गया
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यमुनानगर ने एक आदेश पारित कर एक बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को उसके बेटे के इलाज पर हुए चिकित्सा खर्च के रूप में 24,910 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

28 जुलाई, 2023 को आदेश पारित करते हुए डीसीडीआरसी के अध्यक्ष गुलाब सिंह, सदस्य गीता प्रकाश और जसविंदर सिंह ने कंपनी को शिकायतकर्ता को सभी मदों में मुआवजा देने के लिए 10,000 रुपये का दंडात्मक हर्जाना देने को कहा।

शिकायतकर्ता ने 16,462 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को कवर करने वाली एक बीमा कंपनी से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। बीमा पॉलिसी शुरू होने की तारीख 12 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2023 तक थी और बीमा राशि 5 लाख रुपये थी।

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