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हरियाणा Haryana : उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अनंतिम संबद्धता वाले सभी स्व-वित्तपोषित बीएड कॉलेजों का वार्षिक निरीक्षण करने की सलाह दी है। इसी तरह, उन्होंने उन कॉलेजों का भी पांच साल में निरीक्षण करने को कहा है जो विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से संबद्ध हैं। किसी भी शिकायत के मामले में, विश्वविद्यालय किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। इस संबंध में डीएचई की ओर से हाल ही में कुलपतियों को एक विज्ञप्ति भेजी गई है।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि डीएचई एक ऑनलाइन वेब पोर्टल/एमआईएस लिंक बनाएगा, जहां सभी स्व-वित्तपोषित बीएड कॉलेज हर साल 31 अक्टूबर तक बुनियादी ढांचे, संकाय आदि के बारे में डेटा अपलोड करेंगे और इसे एक लिंक के माध्यम से संबद्ध विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा। राज्य सरकार ने कॉलेजों में शिक्षण संकाय के चयन की प्रक्रिया भी निर्धारित की है। शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम योग्यता एनसीटीई के मानदंडों के अनुसार नेट/पीएचडी धारक होगी। चयन समिति में विश्वविद्यालय द्वारा नामित व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर/सहायता प्राप्त महाविद्यालय/महाविद्यालय का प्राचार्य/शिक्षा के किसी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय का अनुमोदित शिक्षक होगा। नियमानुसार एक अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भी साक्षात्कार लिया जा सकेगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि चयन समिति के सदस्यों का टीए/डीए नियमानुसार होगा तथा सभी विश्वविद्यालयों के लिए प्रति विषय 3000 रुपये की बैठक शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। साथ ही, एक ही नामित व्यक्ति को एक ही दिन में दो से तीन विषयों के लिए चयन करने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि इन महाविद्यालयों में आवेदकों की संख्या कम है।सरकार ने बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रथम काउंसलिंग और द्वितीय काउंसलिंग संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। तीसरी काउंसलिंग 15 से 31 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी और संबंधित महाविद्यालय को अपने स्तर पर प्रवेश करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद कोई भी प्रवेश नहीं किया जाएगा, ताकि संबंधित विश्वविद्यालय/एनसीटीई/यूजीसी के शैक्षणिक कैलेंडर का पालन किया जा सके।
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SANTOSI TANDI
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