x
Haryana. हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पिछले फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि सेना किसी सैनिक को विकलांगता लाभ देने से इस आधार पर मना नहीं कर सकती कि उसे “ड्यूटी” के घंटों के बाद चोट लगी है।न्यायालय रक्षा मंत्रालय और सेना द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें रक्षा सुरक्षा कोर के एक सदस्य को विकलांगता पेंशन दी गई थी, जो सितंबर 2015 में अपनी यूनिट के गेट के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद 30 प्रतिशत आजीवन विकलांगता का शिकार हो गया था, जब वह ड्यूटी के घंटों के बाद अपनी यूनिट में लौट रहा था।
सरकार ने न्यायाधिकरण के एएफटी के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि विकलांगता को “न तो सैन्य सेवा के कारण और न ही उसके कारण बढ़ी हुई” घोषित किया गया था, क्योंकि दुर्घटना “ड्यूटी” के घंटों के बाद हुई थी, हालांकि सैनिक को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया गया था। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को ‘विश्राम घंटों’ के दौरान लगी चोट के लिए विकलांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सक्रिय सेवा में रहता है और ऐसी अवधि के दौरान छुट्टी पर नहीं होता।
पीठ ने पाया कि उसे सड़क दुर्घटना के कारण चोट लगी थी, जो उसकी सक्रिय सैन्य सेवा के दौरान हुई थी और भले ही प्रासंगिक समय पर उसकी शिफ्ट समाप्त हो गई हो, फिर भी यह तथ्य सैनिक को राहत का दावा करने से नहीं रोक सकता।
पीठ ने कहा, “ऐसा कहने का कारण इस सामान्य तथ्य में निहित है कि चूंकि अपनी शिफ्ट/सक्रिय ड्यूटी करने के बाद, वह ड्यूटी से राहत पर था। इसलिए, जब राहत के दौरान भी, वह स्पष्ट रूप से सैन्य स्टेशन के परिसर में तैनात था, जहां विकलांगता उस पर लागू हुई।” पीठ ने कहा, "इसके बाद, सैनिक पर आराम के घंटों के दौरान विकलांगता का आरोपण उसे विकलांगता पेंशन का वैध प्राप्तकर्ता बनने से वंचित नहीं करता है, न ही सैनिक पर आराम के घंटों के दौरान आई विकलांगता को न तो सैन्य कर्तव्य के कारण बढ़ा हुआ कहा जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि यह सैन्य सेवा के प्रदर्शन के कारण नहीं है।"
Tagsसैन्य स्टेशनविकलांगता लाभहाईकोर्टmilitary stationdisability benefitshigh courtजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi News India News Series of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day NewspaperHindi News
Harrison
Next Story