हरियाणा
प्रदूषण को देखते हूए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू
Gulabi Jagat
10 Nov 2022 4:28 PM GMT
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Source: Punjab Kesari
गुड़गांव: प्रदूषण को देखते हूए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू है। जिसके तहत किसी भी तरह के निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। बावजूद इसके जिले में बड़ी सं या में उल्लंघन किए जाने का मामला सामने आया है। जांच में डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर 10 से अधिक निर्माणाधीन प्लांट संचालकों को नोटिस जारी किए गए। जिनके उपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
ज्ञात हो कि ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डीटीपी की ओर से टीमें गठित की गई है। जो लगातार ऐसी गतिविधियों को देखने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। विभाग के अधिकारियों की मानें तो प्रत्रूक्ष रूप से ऐसा पाए जाने पर जुर्माना का आदेश टीम को दे दिए गए है। जिसके तहत एनजीटी गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर प्लांट संचालकों पर 50 हजार का रूपए का जुर्माना ठोंका है। बताया गया है कि विभाग की ओर से शहर में कई अन्य इलाकों की भी जांच की जा रही है जहां पर निर्माण कार्य किए जाने की सूचनला प्राप्त हो रही है।
अधिकारियों की मानें तो गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले प्लाट संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए डीटीपी प्लानिंग से अनुरोध किया गया है। कि वे यदि वे जुर्माना जमा करने में विफल रहते हैं तो उनके प्लाटो की ओसी जारी न करें। इतना ही नही यदि वे जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो डीसी से अनुरोध किया जाएगा कि वे सभी प्लाट संचालकों से भू-राजस्व अधिनियम के तहत उक्त राशि की वसूली करें।
इन प्लाटो पर गिरी गाज
1-प्लॉट नं. एमए-82 डीएलएफ फेज-3
2-प्लॉट नं. ई-9/11ए डीएलएफ फेज-1
3-प्लॉट नं.-4 अर्जुन मार्ग डीएलएफ फेज-1
4-प्लॉट नं-88 अर्जुन मार्गए डीएलएफ फेज-
5-शॉपिंग मॉल कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन अर्जुन मार्ग डीएलएफ
वर्जन-
डीटीपी अमित मधोलिया का कहना है कि एनजीटी गाइड लाइन के उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दासत नही किया जाएगा। वीरवार को इसे लेकर कार्रवाई की गई। जिसमें प्लांट संचालकों को नोटिस के साथ जूर्माना भी किया गया। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
Gulabi Jagat
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