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गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक 17 साल की लड़की के सुसाइड मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 29 दिसंबर को आत्महत्या करने वाली लड़की से एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बलात्कार किया था, जिसने उसे नशीला पदार्थ दिया था। यह आरोप पीड़िता के पिता ने लगाया है। यह जानकारी पुलिस ने दी
रेप के बाद जब लड़की गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उसे गर्भपात के लिए जाने के लिए मजबूर किया। पुलिस के अनुसार, यह उसके सुसाइड नोट में सामने आया था, जिसे उसके पिता ने मंगलवार(10 जनवरी) को पुलिस को सौंप दिया। आरोपी दीक्षांत के खिलाफ पालम विहार थाने में FIR दर्ज की गई है। पीड़िता के पिता ने पहले पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, क्योंकि वह पढ़ाई में कमजोर थी। अब पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया और नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में कहा गया है कि गर्भवती होने के बाद आरोपी ने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया, जिससे वह परेशान थी और उसने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि घर की तलाशी लेने पर उसे अपनी बेटी का सुसाइड नोट मिला। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई थी।
पालम विहार पुलिस थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गजराज सिंह ने कहा, "हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रेप के बाद जब लड़की गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उसे गर्भपात के लिए जाने के लिए मजबूर किया। पुलिस के अनुसार, यह उसके सुसाइड नोट में सामने आया था, जिसे उसके पिता ने मंगलवार(10 जनवरी) को पुलिस को सौंप दिया। आरोपी दीक्षांत के खिलाफ पालम विहार थाने में FIR दर्ज की गई है। पीड़िता के पिता ने पहले पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, क्योंकि वह पढ़ाई में कमजोर थी।अब पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया और नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
शिकायत में कहा गया है कि गर्भवती होने के बाद आरोपी ने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया, जिससे वह परेशान थी और उसने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि घर की तलाशी लेने पर उसे अपनी बेटी का सुसाइड नोट मिला। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई थी। पालम विहार पुलिस थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी सब-इंस्पेक्टर गजराज सिंह ने कहा, "हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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