हरियाणा

मारपीट मामले में भाईयों व पिता को तीन-तीन साल की सजा और दो-दो हजार जुर्माना

Shantanu Roy
28 July 2022 5:44 PM GMT
मारपीट मामले में भाईयों व पिता को तीन-तीन साल की सजा और दो-दो हजार जुर्माना
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यमुनानगर। कोर्ट ने मारपीट करने के मामले में दो भाईयों और उनके पिता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने तीनों को तीन-तीन साल की सजा और दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है । कोर्ट ने उन्हें धारा-325 में दोषी माना। बता दें सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने नौ मई 2019 को गांव रतनपुरा निवासी सतीश कुमार की शिकायत पर गांव रतनपुरा निवासी राजकुमार, ईश्वर और प्रदीप पर धारा-323, 325 और 307 में केस दर्ज किया था। सतीश ने शिकायत दी थी कि उसके पिता रेलवे से रिटायर हैं और अब खेती कर रहे हैं । गली में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने पर विवाद हो गया और आरोपियों ने उसके पिता और चाचा पर हमला कर दिया। इसमें उसके पिता को गंभीर चोट लगी थी। उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने राजकुमार उसके बेटे प्रदीप और ईश्वर पर केस दर्ज किया था।

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