हरियाणा

जींद में एक व्यक्ति को स्मैक तस्करी के जुर्म में 11 वर्ष की सजा, 10 हजार जुर्माना

Admin Delhi 1
18 April 2022 4:03 PM GMT
जींद में एक व्यक्ति को स्मैक तस्करी के जुर्म में 11 वर्ष की सजा, 10 हजार जुर्माना
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सिटी क्राइम न्यूज़: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने स्मैक तस्करी के जुर्म में दोषी को 11 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 सितंबर 2016 को शहर थाना नरवाना पुलिस शास्त्री नगर में गश्त कर रही थी। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने एक युवक को रोक कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से स्मैक बरामद हुई। जिसका वजन 3.54 ग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान शास्त्री नगर निवासी संदीप उर्फ सोनू के रूप में हुई। पुलिस ने संदीप के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने संदीप को 11 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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