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Chandigarh.चंडीगढ़: यहां माजरी ब्लॉक के कुब्बाहेड़ी गांव में बजरी की अवैध खुदाई के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मोहाली के ड्रेनेज-कम-माइनिंग एंड जियोलॉजी विभाग के कार्यकारी अभियंता आकाश अग्रवाल ने बताया कि विभाग को बुधवार को कुब्बाहेड़ी में बजरी की अवैध निकासी के बारे में सूचना मिली थी। मौके का निरीक्षण करने पर पता चला कि करीब 29,000 वर्ग फीट क्षेत्र से करीब 2.32 लाख क्यूबिक फीट सामग्री की खुदाई की गई थी।
खुदाई के लिए विभाग से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1) का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 4(1) और 21(1) के तहत माजरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से खनन की गई सामग्री की सही मात्रा और क्षेत्र के स्वामित्व का पता लगाने के लिए मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है। विभाग ने बनूर वीयर को छोड़कर जिले में किसी भी स्थान पर गाद निकालने या खनन की अनुमति नहीं दी है।
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