हरियाणा

Hisar में 86 पेड़ों की अवैध कटाई का खुलासा

Kiran
27 Jun 2026 10:58 AM IST
Hisar में 86 पेड़ों की अवैध कटाई का खुलासा
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Hisar हिसार मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने हरियाणा रोडवेज की हिसार डिपो वर्कशॉप में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई पकड़ी है। सीएम फ्लाइंग टीम ने वर्कशॉप पर छापा मारा और 86 पेड़ों के कटान और 141 नए लगाए गए पौधों को उखाड़ने के सबूत मिले। टीम की प्रारंभिक जांच में पता चला कि काटे गए पेड़ों की लकड़ी का दुरुपयोग किया गया, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। फ्लाइंग स्क्वाड ने संकेत दिया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद पेड़ काटे गए। सूत्रों ने बताया कि गुप्त सूचना पर हिसार रेंज प्रभारी सुनैना के नेतृत्व में एक टीम ने छापेमारी की। टीम में वन क्षेत्र पदाधिकारी सूर्या समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.

सुनैना ने कहा कि टीम को सूचना मिली थी कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद हिसार में हरियाणा रोडवेज कार्यशाला में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान वर्कशॉप परिसर में 86 पेड़ों के ठूंठ पाए गए, जिससे पता चलता है कि पेड़ों की कटाई की गई थी। उन्होंने कहा कि परिसर में लगाए गए 141 खंभे के आकार के पौधे उखड़े हुए पाए गए।

छापा मारने वाली टीम को काटे गए पेड़ों की लकड़ी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि इसका निस्तारण कर दिया गया होगा। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित ठेकेदार ने लकड़ी का मूल्य भी रोडवेज विभाग के खाते में जमा नहीं किया था, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान होने की चिंता बढ़ गई थी। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, सक्षम अनुमति के बिना किसी भी सरकारी या निजी स्थल पर पेड़ों की कटाई अगले आदेश तक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा, इसलिए, रोडवेज कार्यशाला में पेड़ों की कटाई और बड़ी संख्या में पौधों को उखाड़ना प्रथम दृष्टया अदालत के निर्देशों का उल्लंघन प्रतीत होता है।

सूत्रों ने बताया कि जब रोडवेज महाप्रबंधक से पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि विभाग ने वन विभाग से मंजूरी मांगी है. हालांकि, वन विभाग के अधिकारियों ने ऐसी किसी भी अनुमति देने से इनकार किया है. महाप्रबंधक ने आगे कहा कि प्रोजेक्ट के तहत वर्कशॉप में निर्माण कार्य कर रही कंपनी द्वारा पेड़ों को काटा गया था। सीएम फ्लाइंग की हिसार रेंज प्रभारी सुनैना ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत बिना अनुमति के पेड़ काटना सख्त वर्जित है। कोई भी सरकारी या निजी संस्थान इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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