हरियाणा

मानवाधिकार आयोग ने Panchkula के बुजुर्ग दंपति को सुरक्षा देने का आदेश दिया

Ratna Netam
22 July 2025 5:21 PM IST
मानवाधिकार आयोग ने Panchkula के बुजुर्ग दंपति को सुरक्षा देने का आदेश दिया
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Chandigarh.चंडीगढ़: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सेक्टर 9 में एक बुजुर्ग दंपति के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, अर्जन देव अग्रवाल (82) और उनकी 72 वर्षीय पत्नी विजय अग्रवाल के लिए तत्काल सुरक्षात्मक उपाय करने के आदेश दिए हैं। इन दंपतियों ने अपने बेटे और बहू पर लगातार मानसिक उत्पीड़न, जबरदस्ती और उपेक्षा का आरोप लगाया है। दंपति की शिकायत के अनुसार, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने और कई सर्जरी के बाद लगातार चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता के बावजूद, उन्हें लगातार मानसिक आघात, मौखिक दुर्व्यवहार और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। कथित तौर पर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें वृद्धाश्रम भेजने और घरेलू हिंसा के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। 18 जनवरी को, दंपति ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण में बेदखली का आवेदन दायर किया था, लेकिन कोई प्रभावी राहत नहीं दी गई।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने कहा कि कथित आचरण न केवल 2007 के अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है, जो सम्मान के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने टिप्पणी की कि दंपति के बेटे और बहू का व्यवहार दुर्व्यवहार, ज़बरदस्ती और परित्याग के समान था, जो सभी कानून के तहत दंडनीय हैं। आयोग ने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का हवाला दिया, जो वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण का दावा करने, देखभाल की शर्त पर किए गए संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करने और परित्याग के मामलों में मुकदमा चलाने का अधिकार देते हैं। प्रथम दृष्टया साक्ष्य का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने पंचकूला के उपायुक्त को पुलिस या अन्य प्रशासनिक माध्यमों से बुजुर्ग दंपति की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसने यह भी निर्देश दिया है कि वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में तेजी लाई जाए और अगली सुनवाई से पहले आयोग को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पुनीत अरोड़ा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। आयोग के निर्देश की प्रतियां पंचकूला के उपायुक्त और पुलिस आयुक्त के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं को भी आवश्यक अनुपालन के लिए भेज दी गई हैं।
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