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भूमि से संबंधित रिकॉर्ड एकत्र किए हैं
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा यहां सेक्टर 6 में अधिग्रहित भूमि, जिसे अवैध रूप से बेचा गया था, के कथित करोड़ों रुपये के घोटाले में, प्रशासक, रोहतक ने जांच शुरू कर दी है और भूमि से संबंधित रिकॉर्ड एकत्र किए हैं।
इस बीच, तहसीलदार, पानीपत, वीरेंद्र कुमार ने, गलत तरीके से दर्ज किए गए आठ म्यूटेशन को रद्द करने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को एक पत्र लिखा है।
पूर्व जिला परिषद सदस्य जोगेंद्र स्वामी ने खसरा नंबर 720 में एचएसवीपी की अधिग्रहीत जमीन को बेचने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक भू-माफिया ने एलएओ कार्यालय रोहतक, तहसील कार्यालय पानीपत के अधिकारियों की मिलीभगत से खसरा नंबर 720 में एचएसवीपी की अधिग्रहित जमीन, जिसकी कीमत करोड़ों में है, निजी व्यक्तियों को बेच दी है। यहां सेक्टर 6 में खसरा नंबर 720 की जमीन ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड के लिए आरक्षित थी।
शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने प्रशासक, रोहतक को मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।
निर्देशों के बाद प्रशासक धीरेंद्र खड़गटा ने मामले की जांच शुरू की। सूत्रों ने बताया कि एचएसवीपी अधिकारियों ने गुरुवार को रिकॉर्ड के साथ प्रशासक कार्यालय का दौरा किया।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि खसरा नंबर 720 में वर्ष 2000, 2002, 2006, 2007, 2010, 2019, 2022 और 2023 में लगभग 3,086 वर्ग मीटर भूमि का विक्रय पत्र और म्यूटेशन किया गया था।
एचएसवीपी के प्रशासक धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि प्राथमिक तौर पर यह बात सामने आई है कि सरकार द्वारा अवार्ड की घोषणा के बाद मूल भूमि मालिकों ने सरकार से मुआवजा नहीं लिया और अपनी जमीन कुछ निजी व्यक्तियों को बेच दी।
उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर सरकार के रिकॉर्ड में जमीन का स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन उस समय म्यूटेशन दर्ज नहीं किया गया था.
प्रशासक ने कहा कि घोटाले में कथित रूप से शामिल सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों ने इस तकनीकी गड़बड़ी का फायदा उठाया और एचएसवीपी की जमीन निजी व्यक्तियों को बेच दी।
उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि मामले की जांच जारी है और शिकायतकर्ता समेत सभी पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही अधिकारियों की भूमिका का पता चल सकेगा।
वीरेंद्र कुमार ने कहा कि एचएसवीपी ने मामले की जांच करने के लिए अपने कार्यालय से जमीन से संबंधित सभी रिकॉर्ड एकत्र कर लिए हैं।
उन्होंने बताया कि निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज आठ म्यूटेशन को रद्द करने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा गया है।
संपदा अधिकारी (ईओ) विजय सिंह राठी ने कहा कि निजी लोगों के म्यूटेशन रद्द होने के बाद जमीन का स्वामित्व बहाल किया जाएगा और म्यूटेशन एचएसवीपी के नाम पर दर्ज किया जाएगा।
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Triveni
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