हरियाणा
HSPCB ने यमुनानगर में 64 स्टोन क्रशरों को बंद करने का नोटिस जारी
SANTOSI TANDI
23 Dec 2024 6:29 AM GMT
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने यमुनानगर जिले के 64 स्टोन क्रशरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।हाईकोर्ट ने 29 नवंबर, 2024 को यमुनानगर और हरियाणा के अन्य जिलों के स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा दायर 27 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन याचिकाओं में हरियाणा सरकार की 11 मई, 2016 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्टोन क्रशरों के लिए सख्त साइटिंग मानदंड बताए गए थे।अधिसूचना में निकटतम गांव की परिधि (फिरनी/लाल डोरा) से न्यूनतम 1 किमी और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किसी भी वन भूमि से 0.5 किमी की दूरी अनिवार्य की गई थी। कथित तौर पर विचाराधीन स्टोन क्रशर इन मापदंडों को पूरा करने में विफल रहे।
एचएसपीसीबी के सहायक पर्यावरण अभियंता अभिजीत सिंह तंवर ने कहा, "ये 64 स्टोन क्रशर 11 मई, 2016 की अधिसूचना में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे।"याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय का संचालन करने के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके संचालन को बंद करने से सैकड़ों श्रमिकों का रोजगार छिन जाएगा और किए गए पूंजी निवेश के कारण वित्तीय नुकसान होगा। इन तर्कों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे एचएसपीसीबी के लिए गैर-अनुपालन वाले स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया।एचएसपीसीबी, यमुनानगर के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुनिया ने कहा, "वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत बंद करने की कार्रवाई और वायु अधिनियम के तहत संचालन की सहमति को रद्द करने के लिए 64 स्टोन क्रशरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।"
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SANTOSI TANDI
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