Hisar: बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रहेंगी खाली, नियमों का पालन जरूरी

हिसार: हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य परिवहन निदेशालय ने सभी डिपो महाप्रबंधकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बसों के प्रारंभिक स्टेशन से ही महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षित सीटें खाली रखी जाएं और उन्हें उपलब्ध कराई जाएं।
राज्य परिवहन निदेशालय की ओर से मंगलवार को जारी पत्र के अनुसार महिलाओं के लिए सीट नंबर 7 से 9, 12 से 21 तथा 25 से 26 तक की सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर महिलाओं का अधिकार बस के शुरुआती स्टेशन से ही प्रभावी रहेगा।
यह कार्रवाई एक महिला यात्री द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई है। शिकायत के जवाब में परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित सीटों के नियम पहले से लागू हैं और अब इनका सख्ती से पालन कराया जाएगा।
निदेशालय ने सभी रोडवेज डिपो के महाप्रबंधकों, उड़नदस्ता अधिकारियों और आईएसबीटी दिल्ली से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत बुकिंग क्लर्कों, चालकों और परिचालकों को स्पष्ट आदेश जारी करें।
यह सुनिश्चित किया जाए कि बस के प्रारंभिक स्टेशन से ही महिलाओं को उनकी आरक्षित सीटें उपलब्ध कराई जाएं और नियमों का उल्लंघन न हो। परिवहन विभाग का मानना है कि इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलेगी तथा आरक्षित सीटों को लेकर होने वाले विवादों पर भी रोक लगेगी।





