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हिसार पुलिस ने डीजे की शिकायत के लिए जारी किए नंबर

Admindelhi1
5 Nov 2026 12:30 PM IST
हिसार पुलिस ने डीजे की शिकायत के लिए जारी किए नंबर
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रात 10 बजे बाद डीजे बजाने पर पुलिस करेगी कार्रवाई

हिसार: रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाना आयोजकों और डीजे संचालकों को भारी पड़ सकता है। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय और ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के निर्देशानुसार पुलिस ने आमजन से भी नियमों का उल्लंघन होने पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल सामान्यतः प्रतिबंधित है। हालांकि, बंद परिसरों में आंतरिक संचार के लिए निर्धारित अपवाद लागू होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक और उत्सवी अवसरों पर तय शर्तों के साथ सीमित छूट दे सकती है।

लाउडस्पीकर के लिए लिखित अनुमति जरूरी

पुलिस ने बताया कि लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों के आयोजकों के साथ-साथ डीजे संचालकों को निर्धारित समय और ध्वनि मानकों का पालन करने की हिदायत दी गई है।

पुलिस का कहना है कि तेज आवाज में संगीत बजाने से आमजन की नींद प्रभावित होती है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा आती है और बुजुर्गों व मरीजों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इन हेल्पलाइन नंबरों पर दें शिकायत

हिसार पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास रात 10 बजे के बाद नियमों के विरुद्ध डीजे बजाया जा रहा है या तेज आवाज से परेशानी हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 8814057100 और 8814012342 पर सूचना दें।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी को भी अपने मनोरंजन के लिए दूसरों की शांति और स्वास्थ्य प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ-साथ नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है।

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