Hisar: दिव्यांग चौकीदार की हत्या का मामला, उम्रकैद की सजा

हिसार: अदालत ने शांति नगर स्थित गौशाला में कुल्हाड़ी मारकर 40 वर्षीय दिव्यांग चौकीदार योगेश उर्फ सोनू की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए जींद निवासी कपिल उर्फ जितेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साेमवार काे दिए अपने फैसले में दाेषी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अदालत ने कपिल उर्फ जितेंद्र को 12 मार्च को दोषी करार दिया था। मामले के एक अन्य आरोपी अमन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।
अदालत में चले मामले के अनुसार एचटीएम थाना पुलिस ने 22 अप्रैल 2023 को शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया था। राजीव नगर हाल किराएदार देव वाटिका निवासी राजकुमार ने पुलिस को बताया था कि उसका बड़ा बेटा 40 वर्षीय योगेश उर्फ सोनू करीब चार साल से श्री श्याम भगवान कृष्ण कपिल गौशाला शांति नगर में चौकीदारी करता था। उसके साथ दो अन्य लड़के राजीव नगर निवासी अमन व जीन्द निवासी कपिल उर्फ जितेंद्र भी गौशाला में रहते थे।
शिकायतकर्ता ने बताया कि 22 अप्रैल 2023 को उसे सूचना मिली कि बेटे योगेश उर्फ सोनू की हत्या कर दी है। इस पर वह गौशाला मे अपने परिवार सहित पहुंचा तो देखा कि गेट के पास काफी खून पड़ा है और एक कुल्हाडी पड़ी है। बेटे के सिर में चोट लगने से काफी खून निकला हुआ था। अमन व कपिल उर्फ़ जितेंद्र भी मौके से गायब थे। इसके बाद शक हुआ कि बेटे योगेश की रात्रि को अमन व कपिल ने कुल्हड़ मारकर हत्या की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग में कपिल उर्फ जितेन्द्र को दोषी करार दिया था, जबकि इस मामले में अमन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।





