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हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।
आरक्षण देने के लिए जाट आंदोलन से संबंधित एक मामले में रोहतक में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।
आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने रोहतक में ट्रायल कोर्ट को भी निर्देश दिया कि वह मामले को एचसी द्वारा तय की गई तारीख से आगे के लिए स्थगित कर दे, जो कि 29 मई, 2023 है।
पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 148, 149, 153A, 323, 427, 452 और 506 के तहत दर्ज की गई एफआईआर संख्या 75 दिनांक 18.02.2016 को रद्द करने के लिए धारा 482 CrPC के तहत याचिका दायर की गई थी। सिविल लाइंस, रोहतक।
याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रोहतक द्वारा पारित 29.09.2022 के आदेश को रद्द करने की भी मांग की, जिसके तहत उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। याचिकाकर्ताओं के वकील शिवांश मलिक ने दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 195 और 196 का अनुपालन किए बिना आईपीसी की धारा 153ए और 188 के तहत कथित अपराधों के लिए संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।
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Triveni
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