हरियाणा

Sirsa यूनिवर्सिटी भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक

Kiran
28 Aug 2026 9:00 AM IST
Sirsa यूनिवर्सिटी भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक
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Punjab पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी (CDLU), सिरसा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों के लिए दोबारा विज्ञापन निकालने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आगे की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। यह आदेश डॉ. अनीश और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें वाइस-चांसलर के 4 फरवरी के फैसले और एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा 25 मार्च को उस फैसले को मंज़ूरी देने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया के नतीजे घोषित करने और चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश देने की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी ने चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 12 पदों के लिए दोबारा विज्ञापन निकालने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि डॉ. देवेंद्र द्वारा दायर एक अन्य मामले (CWP नंबर 15614/2026) में इसी तरह का मुद्दा पहले से ही कोर्ट में लंबित है। उस मामले में, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन किए गए पद को किसी नए विज्ञापन में शामिल न किया जाए या किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया में आगे न बढ़ाया जाए और अगली सुनवाई तक उसे खाली रखा जाए।
पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। हरियाणा एडवोकेट-जनरल कार्यालय के वकील ने नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर, 2026 की तारीख तय की और निर्देश दिया कि यदि कोई जवाब दाखिल करना हो, तो उसे सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले दाखिल किया जाए। इस बीच, कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित 12 पदों के अलावा आगे की भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। इस मामले की सुनवाई CWP नंबर 15614/2026 के साथ की जाएगी।
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